Paytm को RBI से लगा बड़ा झटका, सभी खाते बंद करने के निर्देश
नियमों के उल्लंघन को लेकर आरबीआई का बड़ा फैसला
डेली न्यूज मिरर
नई दिल्ली, 5 फरवरी 2024
31 जनवरी को आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर नियमों के उलंघन के आरोप में प्रतिबंध लगा दिया है। दरअसल यह प्रतिबंध केवल पेटीएम पेमेंट बैंक के लिए है, ना की पेमेंट गेटवे के लिए।
आरबीआई ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि 29 फरवरी 2024 के बाद पेटीएम पेमेंट बैंक में किसी भी तरीके की राशि जमा नहीं की जा सकेगी। साथ ही इस बैंक के जरिए वॉलेट प्रीपेड सेवा में बैंक खातों,फास्ट टैग और दूसरी सेवाओं में पैसा नहीं डाला जा सकेगा। अगर कैशबैक, ब्याज और कुछ पैसे वापस आने वाले हैं तो वह पैसे 29 फरवरी के बाद भी वापस आ सकेंगे और उन्हें ग्राहक निकाल सकेंगे।
29 फरवरी के बाद पेटीएम चलाने वाली कंपनी one97 communication limited और Paytm payment service ltd के नोडल अकाउंट बंद कर दिए जाएंगे। सारे नोडल अकाउंट को सेटल करने का काम 15 मार्च तक पूरा कर लिया जाएगा। RBI ने यह निर्देश अपने 1949 के अधिनियम 35A के तहत जारी किया है। जानकारी के लिए बता दें की 2024 का साल लीप ईयर है इसलिए इसका डेड लाइन 29 फरवरी रखा गया है।