इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश, अब यूपी में वसीयत का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य नहीं
डेली न्यूज़ मिरर
प्रयागराज| 12 मई, 2024| प्रतीक श्रीवास्तव
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ताजा आदेश में कहा है कि अब यूपी में अगर किसी वसीयत का रजिस्ट्रेशन नहीं है तो उसे अवैध नहीं माना जायेगा। साथ में ही हाई कोर्ट ने फैसला देते हुए उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम से जुड़ी धारा 169 की उप धारा 3 को भी रद्द कर दिया है।
आपको बता दें कि प्रदेश सरकार ने 23 अगस्त 2004 से वसीयत का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया था। प्रमिला तिवारी द्वारा दायर याचिका पर मुख्य न्यायाधीश द्वारा भेजे गए वाद को निस्तारित करते हुए यह फैसला न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति अजीत कुमार की खंडपीठ ने सुनते हुए आदेश दिया की अब वसीयत का पंजीकरण अनिवार्य नहीं रहेगा।
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