सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार के 'नेम प्लेट' वाले फरमान पर लगाई रोक; यूपी-उत्तराखंड और एमपी सरकार को भेजा नोटिस

Jul 22, 2024 - 15:07
Jul 22, 2024 - 15:45
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सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार के 'नेम प्लेट' वाले फरमान पर लगाई रोक; यूपी-उत्तराखंड और एमपी सरकार को भेजा नोटिस
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Daily News Mirror

नई दिल्ली| 22 जुलाई 2024| रोशन तिवारी

कांवड़ यात्रा मार्ग पर यूपी और उत्तराखंड सरकार द्वारा दुकानों पर दुकानदारों के नेम प्लेट या पहचान लगाने के फरमान पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। 2 जजों के बेंच ने TMC सांसद महुआ मोइत्रा द्वारा दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा दुकानदारों को अपने नाम प्रदर्शित करना जरूरी नहीं है।दुकानदारों को सिर्फ खाने के प्रकार यानि शाकाहारी या मांसाहारी प्रदर्शित करना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड सरकार को नोटिस भेजी है।

महुआ मोइत्रा के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने इसे एक छद्म आदेश कहा। इस पर जजों ने कहा हमें इस मामले को इतना बढ़ा चढ़ाकर नही पेश किया जाना चाहिए। इस आदेश में स्वच्छता और सुरक्षा के आयाम भी दिखते हैं। 

मामले की सुनवाई करने वाले जस्टिस भट्टी ने केरल के 2 दुकानों का उदाहरण देते हुए कहा कि केरल में एक दुकान हिंदू चलता है और एक दुकान मुस्लिम चलाता है परंतु वहां लोग उस शाकाहारी होटल में जाना पसंद करते हैं जो मुस्लिम चलाता है, क्योंकि वे सफाई के अंतराष्ट्रीय मानक का पालन करते हैं।।

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