मिर्जापुर: थाना प्रभारी पर FIR दर्ज करने का आदेश, हाई कोर्ट ने सत्र न्यायालय के फैसले पर लगाई रोक

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मिर्जापुर: थाना प्रभारी पर FIR दर्ज करने का आदेश, हाई कोर्ट ने सत्र न्यायालय के फैसले पर लगाई रोक
सांकेतिक फोटो

Daily News Mirror

मिर्जापुर| 20 सितंबर 2024| आशीष तिवारी

मिर्जापुर में जिगना थाना प्रभारी शैलेश राय पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश हाई कोर्ट ने दिया है। यह आदेश सत्र न्यायालय के फैसले पर रोक लगाते हुए दिया गया है।

सीजेएम कोर्ट ने पहले थाना प्रभारी शैलेश राय पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था, लेकिन थाना प्रभारी ने इसके खिलाफ सत्र न्यायालय में अपील की थी। सत्र न्यायालय ने सीजेएम के आदेश पर रोक लगा दी थी।

लेकिन अब हाई कोर्ट ने सत्र न्यायालय के फैसले पर रोक लगाते हुए थाना प्रभारी पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। हाई कोर्ट ने कहा है कि मामले में एफआईआर दर्ज की जाए और आगे की कार्यवाही की जाए।

इस मामले में याची के अधिवक्ता विष्णु सागर पांडेय ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। अब थाना प्रभारी शैलेश राय पर एफआईआर दर्ज होने के बाद आगे की कार्यवाही होगी।

बता दें कि मिर्जापुर सीजेएम कोर्ट ने जिगना थाना प्रभारी शैलेश राय और पांच अन्य के खिलाफ कथित रूप से अवैध रूप से जमीन पर कब्जा करने और पीड़ित के घर पर हमला करने के आरोप में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था।

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