BREAKING: केजरीवाल को 156 दिन बाद शर्तों पर मिली जमानत; ऑफिस नहीं जा पाएंगे, फाइल पर दस्तखत नहीं कर पाएंगे

जरूरत पड़ने पर ट्रायल कोर्ट में पेश होना पड़ेगा और जांच में सहयोग की शर्त

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BREAKING: केजरीवाल को 156 दिन बाद शर्तों पर मिली जमानत; ऑफिस नहीं जा पाएंगे, फाइल पर दस्तखत नहीं कर पाएंगे
File photo, Arvind Kejriwal

Daily News Mirror

नई दिल्ली| 13 सितंबर 2024| रोशन तिवारी

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। कथित शराब घोटाला मामले में केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। उन्हें पहले ही ED मामले में जमानत मिल चुकी है और अब आज CBI केस में भी उन्हें जमानत मिल गई है।

जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल पर कुछ शर्तें भी लगाई हैं। ये वही शर्ते हैं जो पहले ईडी जमानत मामले में लगाई गई थी। इसके साथ ही उनके ऑफिस जाने पर रोक रहेगी और वे किसी फाइल पर साइन नहीं कर पाएंगे। इस मामले में वो कोई बयान या टिप्पणी भी नहीं कर सकते।

केजरीवाल की रिहाई कुछ कागजी खानापूर्ति के बाद आज शाम तक होने की पूरी उम्मीद है। उनके रिहाई से आम आदमी पार्टी के कार्यालय और कार्यकर्ताओं में भारी उमंग है। 

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