UP: पुलिस भर्ती परीक्षा में की नकल, तो भरना होगा 1 करोड़ तक का जुर्माना, आजीवन कारावास का भी प्रावधान

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UP: पुलिस भर्ती परीक्षा में की नकल, तो भरना होगा 1 करोड़ तक का जुर्माना, आजीवन कारावास का भी प्रावधान
प्रतीकात्मक फोटो

Daily News Mirror

लखनऊ| 25 जुलाई 2024| रोशन तिवारी

UP police re exam dates: यूपी पुलिस के 60,244 पदों पर भर्तियों के लिए री-एग्जाम की तारीखें घोषित कर दी गई हैं। फरवरी में हुई परीक्षा को पेपर लीक के बाद रद्द कर दिया गया था। जिसके बाद काफी समय से अभ्यर्थियों को पुनः परीक्षा का बेसब्री से इंतजार था। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवम प्रोन्नति बोर्ड ने इस संबंध में नई तारीखों का ऐलान कर दिया है, साथ ही परीक्षा के संबंध में दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। इन निर्देशों में कहा गया है कि अगर कोई परीक्षा के दौरान किसी भी तरह का नकल करते हुए पाया जाता है, तो नए अधिनियम के तहत उस पर एक करोड़ रुपए तक का जुर्माना और आजीवन कारावास अथवा दोनों की सजा हो सकती है।

उत्तर प्रदेश शासन ने परीक्षाओं में नकल नकल रोकने के लिए सार्वजनिक परीक्षा(अनुचित साधनों का निवारण) अध्यादेश 2024 को 1 जुलाई से लागू कर दिया गया है। परीक्षा में किसी भी तरह की चीटिंग इस अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अपराध की श्रेणी में माना जाएगा। पुलिस भर्ती बोर्ड ने शुचिता एवम पारदर्शिता के उच्चतम मानकों को दृष्टिगत रखते हुए पुनः परीक्षा को 23,24,25 और 30,31 अगस्त 2024 को आयोजित कराने का निर्णय लिया है।

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