सुप्रीम कोर्ट का SBI को निर्देश, 21 मार्च तक चुनावी बॉन्ड का करें पूरी तरह खुलासा | अब सभी पार्टियों को डोनर्स के नाम करने पड़ेंगे सार्वजनिक

सुप्रीम कोर्ट का SBI को निर्देश, 21 मार्च तक चुनावी बॉन्ड का करें पूरी तरह खुलासा | अब सभी पार्टियों को डोनर्स के नाम करने पड़ेंगे  सार्वजनिक

डेली न्यूज़ | Mirror

नई दिल्ली | सोमवार, 18 मार्च 2024 

सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में चुनावी बॉन्ड के पारदर्शिता को लेकर चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूर्ण की अध्यक्षता में 5 जजों के बेंच ने एक बार फिर सुनवाई करते हुए एसबीआई को निर्देश दिया है की चुनावी बॉन्ड से संबंधित सभी जानकारी को 21 मार्च तक सार्वजनिक करें। जिससे अब 3 दिन बाद यह स्पष्ट हो जाएगा की किस कंपनी/व्यक्ति ने किस पार्टी को कितना चंदा दिया है। अब सभी राजनीतिक दलों को दानदाताओं के नाम सार्वजनिक करने के अलावा कोई विकल्प नहीं रहेगा।

हाल ही में SBI ने चुनावी बॉन्ड के बारे में इलेक्शन कमीशन को जानकारी सौंपी थी जिसके बाद कुछ पार्टियों ने भी ECI को चंदे के बारे में विवरण भेजा था, परंतु ज्यादातर दलों ने चंदा देने वालों का नाम नही बताया था। लेकिन अब अगर राजनीतिक दल चंदा देने वालों के नाम नही बताते है तो 3 दिनों बाद SBI खुद इसका खुलासा कर देगा।

अब यह स्पष्ट हो गया है कि सभी राजनीतिक दलों को डोनर्स के नाम के साथ सभी जानकारी सार्वजनिक करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है।