प्रतापगढ़ में सीओ जिया-उल-हक हत्याकांड: 10 आरोपियों को उम्रकैद की सजा

2 मार्च 2013 को कुंडा के बलीपुर गांव में उपद्रवियों ने सीओ को पीट-पीटकर मार डाला था

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प्रतापगढ़ में सीओ जिया-उल-हक हत्याकांड: 10 आरोपियों को उम्रकैद की सजा
File Photo

Daily News Mirror

प्रतापगढ़ | 10 अक्टूबर 2024| दुर्गा प्रसाद मिश्रा

प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश - सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने 2013 में प्रतापगढ़ में हुए सीओ जिया-उल-हक हत्याकांड में 10 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह फैसला जज धीरेंद्र कुमार ने सुनाया।

2 मार्च 2013 को कुंडा के बलीपुर गांव में ज़मीन के विवाद के कारण प्रधान नन्हे यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद प्रधान के समर्थकों ने कामता पाल के घर को आग के हवाले कर दिया था। घटना की जानकारी मिलते ही सीओ कुंडा जियाउल हक, तत्कालीन हथिगवां एसओ मनोज कुमार शुक्ला और कुंडा एसओ सर्वेश मिश्र, पुलिसकर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे थे।

भीड़ ने पुलिस को घेर लिया और सीओ जिया उल हक की पीट पीट कर हत्या कर दी थी। इस मामले में 10 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है, जिनमें फूलचंद यादव, पवन यादव, मंजीत यादव, घनश्याम सरोज, राम लखन गौतम, छोटे लाल यादव, राम आसरे, पन्नालाल पटेल, शिवराम पासी और जगत बहादुर पटेल उर्फ बुल्ले पटेल शामिल हैं।

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