भदोही: सांसद विनोद बिंद के निर्वाचन को अमान्य घोषित करने के लिए याचिका लेकर हाईकोर्ट पहुंचे ललितेश; संविधान के 10वीं सूची का दिया हवाला

भदोही: सांसद विनोद बिंद के निर्वाचन को अमान्य घोषित करने के लिए याचिका लेकर हाईकोर्ट पहुंचे ललितेश; संविधान के 10वीं सूची का दिया हवाला

Daily News Mirror

भदोही| 19 जुलाई 2024| अभिषेक तिवारी

भदोही लोकसभा-78 से चुनाव में बीजेपी के टिकट पर निर्वाचित सांसद डॉo विनोद कुमार बिंद के निर्वाचन पर टीएमसी प्रत्याशी रहे ललितेशपति त्रिपाठी ने बड़ा आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट का रुख किया है। उन्होंने डाo विनोद कुमार बिंद के निर्वाचन पर सवाल खड़े किए हैं।

ललितेश ने कहा, "किसी अन्य दल का सदस्य रहते हुए भाजपा के चुनाव चिन्ह पर 78-भदोही लोकसभा से उम्मीदवार बन कर डॉ विनोद कुमार बिंद ने संविधान की 10वीं अनुसूची एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के नियमों का उल्लंघन किया है।"

इसी आधार पर आज उन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के नियमों के अनुसार रजिस्ट्रार जनरल के समक्ष एक चुनाव याचिका प्रस्तुत कर यह मांग की है कि 78-भदोही लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से सांसद के रूप में डॉ विनोद कुमार बिंद का निर्वाचन अमान्य घोषित किया जाए।।