टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 लागू; अब 9 सिम से ज्यादा लेने पर 2 लाख तक का जुर्माना
डेली न्यूज़ मिरर
नई दिल्ली| 27 जून 2024| सचिन मिश्रा
नया Telecommunication Act (दूरसंचार अधिनियम) कल दिनांक 26 जून से पूरे भारत में लागू हो गया है।
ये हैं नए एक्ट के प्रमुख बातें
• अब भारत का कोई भी नागरिक जिंदगी भर 9 से ज्यादा सिम कार्ड नहीं ले सकेगा।
• इससे ज्यादा सिम खरीदने पर 50 हजार से 2 लाख रुपये तक का जुर्माना देना होगा।
• फर्जी तरीकों से सिम लेने पर 3 साल जेल और 50 लाख तक का जुर्माना लगेगा।
• इमरजेंसी के समय सरकार नेटवर्क या टेलीकॉम सर्विस सेस्पेंड कर सकती हैं।
• इमरजेंसी के समय सरकार मैसेज प्रसार को जहाँ चाहे रोक सकती है।
• प्रोमोशनल मैसेज भेजने से पहले ग्राहक की संतुष्टि लेना अनिवार्य होगा।
• पुराने समस्त टेलीकॉम कानून समाप्त हो जाएँगे।
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