Breaking: आगजनी मामले में सपा विधायक इरफान सोलंकी को सुनाई गई सजा, विधायकी भी छीनी
डेली न्यूज़ मिरर
कानपुर| 7 जून 2024| दीपेंद्र अवस्थी
एमपी/ एमएलए कोर्ट ने बुजुर्ग महिला की झोपड़ी जलाने के मामले में समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी को 7 साल की सजा सुनाई है। विधायक के भाई रिजवान सोलंकी और तीन अन्य साथियों को एमपी/एमएलए कोर्ट ने सजा के साथ जुर्माना भी लगाया है। आगजनी मामले में सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान समेत मो. शरीफ, इजरायल आटेवाला, शौकत अली को भी सात साल की सजा सुनाई गई है। सजा के बाद सपा विधायक की विधायकी भी समाप्त हो गई है और अब वे 6 साल तक कोई चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। सभी आरोपियों को कड़ी सुरक्षा में पुलिस लेकर रवाना हुई है। 8 नवंबर 2022 को करोड़ो का प्लॉट हड़पने के लिए नाजिम फातिमा की झोपड़ी जला कर हड़पने की कोशिश की गई थी।
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