भोगांव में 2010 में गोली मारकर हत्या के मामले में 2 सगे भाइयों को आजीवन कारावास की सजा

भोगांव में 2010 में गोली मारकर हत्या के मामले में 2 सगे भाइयों को आजीवन कारावास की सजा

डेली न्यूज़ | mirror

मिर्जापुर | मंगलवार, 2 अप्रैल 2024 | अजय कुमार पाल

जनपद मिर्जापुर, चील्ह थाना क्षेत्र के अंतर्गत वर्ष 2010 में भोगांव निवासी सुनील यादव की गोली मारकर हुए हत्या के मामले में सुनवाई पूरी करते हुए जिला न्यायधीश अमोल पाल ने आरोपी राजेश कुमार सिंह उर्फ लल्लू तथा राकेश कुमार सिंह उर्फ राजू निवासी भोगांव को गवाहों के बयान, उपलब्ध साक्ष्य और वकील के दलीलों के आधार पर दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 52-52 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है, अर्थदंड न भरने की स्थिति में 5 साल की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। जबकि अन्य आरोपी विनोद कुमार सिंह उर्फ पप्पू, दयाशंकर सिंह उर्फ गामा और विनोद सिंह को दोषमुक्त करार दिया गया गया है।

आपको बता दें की भोगांव निवासी सुनील सिंह की 13 नवंबर 2010 को आपसी रंजिश के चलते भोगांव में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अब 14 सालों बाद आखिरकार सुनील यादव के परिवार को न्याय मिला है।।