Breaking News: ज्ञानवापी 'व्यास तहखाना' में जारी रहेगी पूजा, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अपील खारिज

अंजुमन इंतजामिया की पहली अपील को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने किया खारिज

Breaking News: ज्ञानवापी 'व्यास तहखाना' में जारी रहेगी पूजा, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अपील खारिज
फाइल फोटो

डेली न्यूज मिरर

प्रयागराज (26 फरवरी 2024)

ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने ANI से बातचीत में कहा, "आज, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अंजुमन इंतजामिया के आदेश की पहली अपील को खारिज कर दिया है जो 17 और 31 जनवरी के आदेश के खिलाफ निर्देशित की गई थी। आदेश का प्रभाव यह है कि ज्ञानवापी परिसर के 'व्यास तहखाना' में चल रही पूजा जारी रहेगी। अगर अंजुमन इंतजामिया सुप्रीम कोर्ट आती है तो हम सुप्रीम कोर्ट में अपनी कैविएट दाखिल करेंगे।"