बाहुबली विजय मिश्र की पत्नी रामलली पर मुकदमा दर्ज, आयुध अधिनियम के तहत कार्रवाई
Daily News Mirror
भदोही| 13 फरवरी 2025| जितेंद्र पांडेय
भदोही। ज्ञानपुर विधान सभा से कई बार के पूर्व विधायक विजय मिश्र की पत्नी और पूर्व एमएलसी रही रामलली मिश्र के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। रामलली पर आयुध अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अधीक्षक आईपीएस अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि रामलली मिश्र का असलहे का लाइसेंस निरस्त हो चुका था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने न तो लाइसेंसी असलहा जमा किया और न ही लाइसेंस बुक को जमा कराया।
पुलिस ने जांच के बाद नियमानुसार कार्रवाई की है। शस्त्रधारक रामलली मिश्रा के विरुद्ध थाना गोपीगंज पर आयुध अधिनियम की धारा-21, 25 (1-B)(h) के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत करते हुए विधिक कार्यवाही की जा रही है। पुलिस ने पूर्व विधायक की पत्नी के खिलाफ भदोही जिले के गोपीगंज कोतवाली में केस दर्ज किया गया है।
बतादें कि पूर्व विधायक विजय मिश्रा को भदोही पुलिस ने रिमांड पर लिया है। रिमांड की तारीख 14 फरवरी तक है। विजय मिश्रा पर कई मामलों में कार्रवाई की जा रही है, जिसमें अवैध असलहा रखने, जमीन हड़पने और अन्य कई मामले शामिल हैं।
इस मामले में पुलिस ने कहा कि रामलली मिश्र के खिलाफ आयुध अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है और आगे की जांच की जा रही है। पुलिस ने कहा कि यदि रामलली मिश्र को दोषी पाया जाता है, तो उन्हें कड़ी सजा दी जाएगी।
What's Your Reaction?